अवैध रुप से नशीले इंजेक्शन बेचने वालों को 15 साल की सजा* - Pratham Today, Sach Ki Baat SabKe Saath

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Tuesday, January 14, 2025

अवैध रुप से नशीले इंजेक्शन बेचने वालों को 15 साल की सजा*

 

                                                              प्रथम टुडे जबलपुर:- तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता को दिनांक 28/07/23 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गोपालबाग तलैया के पास एक लड़का करीब 20 साल बाल लम्बे दांत निकले हुये पीले मटमैले रंग की फुल टी-शर्ट पहने हुये गोपाल बाग की तलैया के पास एक थैले में नशीले इंजेक्शन बेचने के लिये बड़ा है एवं एक देशी कट्टा भी खोसे हुये है। यदि तत्काल रेड कार्यबाही की जाये तो आरोपी रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है।अवैध नशीले इंजेक्शन की सूचना मिलने  उपनिरीक्षक अभिषेक प्यासी को आदेशित कर टीम गठित किया जिसमें उनि अनिल गौर, आर 538 पंकज सनोडिया एवं पूर्व से रवानाशुदा पेट्रोलिंग 41 के स्टाफ प्रआर हरिओम 779, लालजी क्रमाक 935, आर राहुल क्रमांक 191 को नशीले इंजेक्शन को पकड़ने हेतु रवाना किया गया।

जो पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान गोपालबाग तलैया पर पहुंचकर मुखबिर के बताए हुलिया अनुसार व्यक्ति को तलाश किया, जो हुलिया अनुसार एक लड़का हाथ में थैला लिए बड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकडा जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम राजू विश्वकर्मा उर्फ राकेश पिता कंछेदीलाल विश्वकर्मा उम्र 20 साल साकिन म.न. 1481 दुर्गा मंदिर के पास लाल माटी घमापुर का रहने वाला बताया। राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा के पास मिले शैले की तलाशी लेने पर नशीली दवा PAKAVIL PHENIRAMINE MALEATE INJECTION I.P. की 100 बायल प्रत्येक बायल 10 एम. एल. एवं BUPRENORPHINE INJECTION LP. BUPINE के 100 इंजेक्शन प्रत्येक इंजेक्शन 2 एम.एल. के मिले एवं राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा की मुखबिर सूचना के आधार पर तलाशी लेने पर कोई अवैध हथियार नहीं मिला, राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा से अत्यधिक मात्रा में नशीली दवा रखने के संबंध में वैध दस्तावेज पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, तब PAKAVIL के 100 बायल एवं BUPINE के 100 इजेक्शन कुल कीमती 6500 रूपये राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा के कब्जे से समक्ष गवाहान मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर सीलबंद किया। राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त नशीली दवा मेडिकल स्टोर एम.एन. फार्मा मनी प्लाजा, बड़ी ओमती के संचालक नीरज परियानी ने बेचने के लिए दिए है, जिन्हें में घूम घूम कर बेचता हूँ और बेचने के बाद जो रूपये मिलते हैं, उसे नीरज परियानी को देता हूँ, बदले में नीरज परियानी मुझे महीने के 30 हजार रूपये देता है एवं साथ ही बताया कि ऐसी ही नशीली दवाएँ अत्यधिक मात्रा में नीरज परियानी के पास है, जिसे वह किसी गोदाम में छिपाकर रखता है। राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत समक्ष गवाहान मेमोरेण्डम लेख कर सूचना तस्दीक हेतु काईम ब्रांच जबलपुर के सउनि अशोक मिश्रा की टीम सउनि वीरेन्द्र प्रताप सिंह प्रआर अमित कुमार श्रीवास्तव क्रमांक 1574, प्रआर सादिक अली क्रमांक 1472 प्रकार प्रताप सिंह परिहार क्रमांक 351 प्रआर हरिवंश गुप्ता क्रमांक 1370 से संपर्क कर एम. एन. फार्मा मनी प्लाजा, बडी ओमती के संचालक नीरज परियानी की तलाश हेतु निर्देशित किया गया, जो कुछ ही समय पश्चात क्राईम ब्रांच की टीम के द्वारा बताया गया कि नीरज परियानी पिता फत्तनदास परियानी उम्र 48 वर्ष निवासी म.नं. 2337, नरसिंह नगर काली मंदिर के पास, रांझी को बड़ी ओमती, एम.एन फार्मा, मनी प्लाजा के पास दस्तयाब किया जाकर अभिरक्षा मे लिया गया है। जो मौके पर पहुंचकर नीरज परियानी से नशीली दवाओं के संबंध में पूछताछ कर मौके पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत समक्ष गवाहों के मेमोरेण्डम लेख किया जो बताया कि राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा के माध्यम से नशीले इजेक्शन जगह-जगह बिकवाता हूँ और नशीले इंजेक्शनों का भंडारण आनंद कालोनी स्थित समीर गुप्ता के मकान में रखा है।

 नीरज परिगानी पिता फत्तनदास परिगानी उम्र 48 वर्ष निवासी म.नं. 2337, नरसिंह नगर काली मंदिर के पास, रांझी के कब्जे से आनंद कालोनी स्थित समीर गुप्ता के मकान न. 604/2 में गोदाम बनाए कमरे के अंदर 05 कार्टून में से 04 कार्टूनों में 600 बायल एवं 01 कार्टून में 400 बायल PAKAVIL के कुल 2800 बायल प्रत्येक बायल 10 M.L. एवं 03 कार्टून में से 02 कार्टून में 1500 1500 एवं 01 कार्टून मे 1400 BUPINE के कुल 4400 नग इंजेक्शन प्रत्येक नग 02 एम. एल. विधिवत जप्त किये गए। आरोपियों राजू विश्वकर्मा उर्फ राकेश, नीरज परियानी को विधिवत गिरफ्तार कर अपराध धारा 328, 109 भा.द.वि. 18 (c), 27 (b) औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940, एवं 5/13 म.प्र. ड्रग कंट्रोल अधि. 1949 का अपराध  उप निरीक्षक अभिषेक प्यासी द्वारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी नीरज परियानी एवं राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा से जप्त शुदा माल एवं माध्यम की जानकारी प्राप्त करने के लिये 2 दिवसीय पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया । थाना प्रभारी अनिल गुप्ता, एवं उप निरीक्षक अभिषेक प्यासी द्वारा आरोपियो से पुनः पूछताछ करने पर आरोपी नीरज परियानी की निशानदेही पर समीर गुप्ता के किराये के मकान न. 590 आनद कालोनी थाना कोतवाली से नशीली दवा के BUPRENORPHINE HYDROCHLRIDE INJECTION I.P. FARGESIC 2 के 26 पेटियो (कार्टूनों) में कुल 52,000 एम्पुयल कीमती 32

लाख रुपये के समक्ष गवाहो के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया। विवेचना के इसी क्रम में आरोपी राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा ने जो नशीली दया के इन्जेपसन बेचने के लिये नीरज परियानी से लिये थे यह 5 फकार्टुन के 10 हजार एम्पुयल कीमती 0 लाख रुपये आरोपी राजू विश्वकर्मा के घर लालमाटी घमापुर से समक्ष गवाहो के जप्त किये गये। आरोपियो नीरज परियानी एवं राजू उर्फ राकेश निश्वकर्मा को माननीय न्गागालग पेश किया। प्रकरण सदर में जप्तशुदा नशीले इंजेक्शन के सैम्पल का परीक्षण ढंग इंसपेक्टर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जबलपुर से कराया गया परीक्षण रिपोर्ट सलग्न है। ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि BUPRENORPHINE HYDROCHLRIDE INJECTION I.P. एन.डी.पी.एस. की कैटिगिरी में आता है जिससे प्रकरण में धारा 8/21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट का ईजाफा किया गया।  प्रकरण की अग्रिम विवेचना उप निरीक्षक संजय गुर्जर द्वारा कराई गई ,माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एन.डी.पी.एस. एक्ट जबलपुर को सूचना प्रेषित की गई एवं प्रकरण की रिमाण्ड पत्रावली माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट जबलपर में स्थानांतरित करने हेतु माननीय जेएमएफसी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया। प्रकरण में धारा 8/21, 22 एन.डी.पी. एस. एक्ट का इजाफा होने से सेपलिंग एव धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा की गई। जमशुदा माल के सैम्पल परीक्षण हेतु राज्य औषधि विश्लेषण लेबोरेटरी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल में जमा कर पावती प्राप्त की गई। संबंधित दवा निर्माता कंपनियों से जानकारी प्राप्त करने पर एवं माल डिलीवर रसीद पैपा करने पर नशीले इंजेपशन न्यू बालाजी फार्मा को डिलीपर पारना बाताये हैं। ड्रग इंस्पेपटर से न्यू बालाजी फार्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर न्यू बालाजी फार्मा का प्रोपराईटर (मालिक) शाहनवाज खान निवासी पनागर का होना बताया गया। शाहनवाज खान पिता हैदर खान उम्र 35 वर्ष निवासी पठानी मोहल्ला पनागर जबलपुर से पूछताछ कर मैमोरेण्डम कथन लेख किये गये जिसमें शाहनवाज खान ने स्वीकार किया कि न्यू बालाजी फार्मा शाहनवाज खान और महेश साहू ने मिलकर डग स्टकिस्ट का लायसेंस लिया था और महेश साहू नशीले इंजेक्शन मंगाकर शाहनवाज खान की दुकान में रखता था एवं जबलपुर में अन्य जगहों पर रखकर पूरे जबलपुर शहर में बेचते थे। महेश साहू शाहनवाज खान को, अपनी दुकान में नशीले इंजेक्शन स्टोर कर बेचने में मदद करने पर, प्रतिमाह के 5000/ रुपये देता था। शाहनवाज खान द्वारा न्यू बालाजी फार्मा का ड्रग लायसेंर पेश करने पर एवं नशीले इंजेक्शन बेचकर आर्थिक लाभ कमाने से प्रकरण में आरोपी शाहनवाज खान की संलिप्तता पाये जाने पर दिनाक 02.09.23 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी महेश साहू पिता कल्लेदीलाल साहू निवासी घमापुर फरार है जिसकी तलाश हेतु आरोपी के बैंक अकाउण्ट की डिटेल के आधार पर आरोपी का निवास का पता कर उसके म.नं. 1481 द्वारका नगर, घमापुर पर अनेक बार दविश दी गई, आरोपी के मिलने के सभी संभावित स्थानों पर आरोपी की तलाश की गई। तलासी एवं फरारी पंचनामे तैयार किये गए। आरोपी की चल अचल संपती की जनकारी नगर निगम जबलपुर से प्राप्त की गई जिसमें आरोपी के नाम पर कोई संपत्ति दर्ज नहीं होना लेख किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी की तलाश हेतु 2500 रूपये ईनाम की उद्घोषणा की गई है। प्रकरण में अब तक की विवेचना से आरोपीगण राजू विश्वकर्मा उर्फ राकेश पिता कल्लेदीलाल विश्वकर्मा उम्म्र 20 साल साकिन म.न. 1481 दुर्गा मंदिर के पास लाल माटी घमापुर, नीरज परियानी पिता फतनदास परियानी उम्र 48 वर्ष निवासी म.नं. 2337, नरसिंह नगर काली मंदिर के पास, रांझी तथा शाहनवाज खान पिता हैदर खान उम्र 35 वर्ष निवासी पठानी मोहल्ला पनागर जबलपुर के विरुद्ध अपराध घटित करना पाया गया एवं आरोपी महेश साहू फरार है जो तलाश करने पर आज दिनांक तक पकड़ा नहीं जा सका है। अतः प्रकरण आरोगी महेश साहू के विरूद्ध धारा 173 (8) दंपस के अंतर्गत विवेचना जारी रखते हुए आरोगीगण राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा, नीरज परियानी तथा शाहनवाज खान के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार करने की अनुमति श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से प्राप्त कर प्रकरण में अभियोग पत्र क्रमांक 08/24 दिनोंक 17.01.2024 तैयार किया जाकर न्यायालय पेश है।

प्रकरण में टायल के दौरान शासन की ओर से पैरवी AGP अरविंद जैन द्वारा किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा  दिनांक 13/01/24 को आरोपी नीरज परियानी, राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा, तथा शाहनवाज खान को दोषी मानते हुए 15 -15 साल की सजा वा 2 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।


सराहनीय कार्य - निरीक्षक अनिल गुप्ता, उप निरीक्षक अभिषेक प्यासी , उनि अनिल गौर, आर  पंकज सनोडिया , प्रा. आरक्षक हरिओम लालजी  आर राहुल  क्राइम ब्रांच सउनि अशोक मिश्रा, सउनि वीरेन्द्र प्रताप सिंह प्रआर अमित कुमार श्रीवास्तव क्रमांक  प्रआर सादिक अली   प्रकार प्रताप सिंह परिहार क्रमांक प्रआर हरिवंश गुप्ता

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