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Thursday, February 6, 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्यवाही गैंगस्टर , सपा नेता हाजी राजा की संपत्ति जप्त

     गैंगस्टर हाजी रजा  समाजवादी पर्टी का नेता बताया लोकसभा चुनाव के दौरान इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग का मामला भी दर्ज हुआ था। कहा जता है। इसके द्वारा कई जमीनों पर कब्जा अनेक अपराधिक ममले दर्ज है                                         *

प्रथम टुडे  फतेहपुर/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिला प्रशासन और पुलिस ने गैंगस्टर हाजी रजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार को हिस्ट्रीशीटर सपा नेता हाजी रजा मोहम्मद की करीब 3 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई. सदर कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला पनी इलाके में स्थित हाजी रजा की चल-अचल संपत्ति को सीज कर दिया है।एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त की गई संपत्ति में अमर जई स्थित जमीन और मकान शामिल है।हाजी रजा की संपत्ति जब्त करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी मोहल्ला पनी इलाके में पहुंचे. जहां सबसे पहले मुनादी कराई गई ,फिर मकान पर कार्रवाई की जानकारी लिखवाई गई उसके बाद गेट को सील करने की कार्रवाई की गई. इस दौरान मोहल्ले वालों की भारी भीड़ देखी गई।


हाजी रजा के मकान के बाहर मुनादी करते पुलिस अधिकारी बता दें कि गैंगस्टर हाजी रजा पर 1992 से अब तक 24 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं । जिनमें मर्डर की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, बलवा, लूट, मारपीट, धमकी, सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में भी हाजी रजा के ऊपर केस दर्ज है। जिसका वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद पुलिस ने एक्टिव होकर मुकदमा पंजीकृत किया था जिसमें हाजी रजा जमानत पर है।वहीं बुधवार को प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि, अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है. उसी क्रम में गैंगेस्टर हाजी रजा मोहम्मद उर्फ मोहम्मद रजा पुत्र मोबिन निवासी मोहल्ला पनी थाना कोतवाली की करीब तीन करोड़ रुपये की संपत्ति को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण किया गया है।


गैंगस्टर की 29 लाख की अवैध संपत्ति कुर्कआजमगढ़  यूपी के आजमगढ़ जिले की गंभीरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में शामिल एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 29 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया।गंभीरपुर थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि थाना निजामाबाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन निवासी घुरीपुर, साहबे आलम निवासी मस्जिदिया, अबू खालिद निवासी मस्जिदिया, शबनम खातून निवासी हुसैनाबाद के खिलाफ दर्ज हुआ था। इसकी जांच गंभीरपुर थानाध्यक्ष की ओर से की जा रही थी. जांच में पाया गया कि आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन शातिर किस्म का गौ तस्कर है।मिस्टर ने अपने अपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद आजमगढ़ में इफ्तेखार अहमद निवासी धूरीपुर थाना निजामाबाद की परती जमीन को खरीदा. राजस्व विभाग की ओर से उस जमीन का मूल्य 28,90,000 रुपये निर्धारित किया गया है।अवैध रूप से क्रय की गयी जमीन को कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी आजमगढ़ ने जारी किया, इसी आदेश के तहत बुधवार को पुलिस टीम, थानाध्यक्ष निजामाबाद और तहसीलदार निजामाबाद की मौजूदगी में संपत्ति को  कुर्क किया गया।


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