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Tuesday, February 11, 2025

म प्र हाईकोर्ट का EWS के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला


- मध्प्यप्रदेश देश हाईकोर्ट में (ईडब्ल्यूएस )आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है।                     

 प्रथम टुडे जबलपुर :--   अब (ST/ SC/OBC/ ) की तरह आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलेगी छूट-  अब माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल होने वाले कार्यक्रमों 2024 के अभ्यर्थियों को SC/ ST/OBC की तरह ही आर्थिक रूप से कमजोर ( EWS ) अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इस हाई कोर्ट डिवीजन की बेंच के द्वारा दिए गए फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा,     बहुत से अभ्यर्थी अब चयन परीक्षा में भाग ले सकेंगे।  आयु सीमा   45 वर्ष होने के कारण इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब इसका लाभ ले सकेंगे।, क्योंकि 2024 में होने वाली शिक्षक चयन परीक्षा की फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 फरवरी 2025 है ।             *पूरा मामला 2024 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा है*- इस पूरे मामले में रीवा के पुष्पेंद्र सिंह द्वारा याचिका लगाई गई थी। जिसमें याचिका करता की ओर से धीरज तिवारी एवं ईशान सोनी तर्क दिया कि जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए उन्हें भी 5 वर्ष तक आयु में छूट मिलनी चाहिए। याचिका करता की ओर से अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई की  संविधान में अनुच्छेद 14 ( समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सरकारी नौकरियों में समान अवसर) का  उल्लघंन है।                              *हाईकोर्ट का फैसला*   - हाई कोर्ट में याचिका करता कि दलित को स्वीकार करते हुए,।आदेश दिया कि ( E W S ) आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षित वर्ग में रखा गया है तो  आयु सीमा में छठ के का लाभ मिलना चाहिए का आदेश दे दिया।                        * *अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को  कानून के समक्ष   समानता और भेदभाव रहित अवसर की गारंटी देता है। समान परिस्थितियों में रहने के बाद भी (ईडब्ल्यूएस )  को आयु सीमा में छूट न देना अनुच्छेद का उल्लंघन है।                  अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में  समान अवसर सुनिश्चित करता है। आरक्षित वर्ग में होने के कारण आयु सीमा में छूट न देना संवैधानिक है।

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