निचली अदालत से राहत न मिलने पर हाईकोर्ट में लगाई है गुहार
जांच अधिकारी और पंचों की कॉल डिटेल्स सीलबंद लिफाफे में रखी जाए
Pablis [3/4, 10:53] Anurag Dixit: pratham today
प्रथम टुडे जबलपुर :-- 20 हजार रुपए की रिश्वत । मांगने के आरोप में फंसी रीवा की महिला सब इंस्पेक्टर की गुहार को हाईकोर्ट ने संजीदगी से लिया है। न उसका कहना है कि लोकायुक्त के में जांच अधिकारी ने कमरे में बैठकर र उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे झूठा फंसाया है। इसकी पुष्टि उनके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन से की जा सकती है। । जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस र देवनारायण मिश्रा की डिवीजन बेंच न ने लोकायुक्त को कहा है कि मामले के जांच अधिकारी की कॉल डिटेल्स सीलबंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट में रखी जाए।
यह मामला रीवा एयरपोर्ट में पदस्थ रानू वर्मा की ओर से दायर किया गया था। आवेदक का कहना था कि उसने सुखेन्द्र सिंह भदौरिया के होटल में 18 मार्च 2023 को आबकारी अधिनियम और आईपीसी के तहत कार्रवाई की थी। इसी का बदला लेने के लिए उसे 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोप यह भी था कि लोकायुक्त के जांच अधिकारी ने अपने दफ्तर में बैठकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जो पंच गवाह उन्होंने रिश्वत मामले में बनाए, वे 29 मार्च 2023 को लोकायुक्त दफ्तर में मौजूद ही नहीं थे। इसकी पुष्टि उनके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल टॉवर लोकेशन से की जा सकती है। इस बारे में निचली अदालत से राहत न मिलने पर यह पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय और अधिवक्ता प्रशान्त दुबे ने पक्
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