Update [23/4, 12:47] Anurag Dixit pratham today
प्रथम टुडे MP :-- अक्षय तृतीया से पहले ही राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह को लेकर नजर रखी जा रही है।
जिसमें जिला कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि अगर बाल विवाह होता पाया जाएगा, तो बाल विवाह में शामिल मैरिज गार्डन संचालको, कैटर्स, बैंड वाले, और शादी करवा रहे पंडित के अलावा परिवार वाले और शादी में शामिल वर पक्ष और वधू पक्ष वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी ।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश दिया है कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत अगर बाल विवाह करते पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी । जिसमें 2 साल की जय और ₹100000 तक का जुर्माना हो सकता है ।
अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है क्योंकि इस अवसर पर बड़ी संख्या में बिना मुहूर्त के भी विवाह किए जाते हैं । जिसमें लोग इसी का फायदा उठाकर बाल विवाह करते हैं ऐसी आशंका भोपाल कलेक्टर को प्राप्त हुई थी ।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि उन्होंने विवाह में सेवाएं देने वाले जैसे मैरिज गार्डन कैटरिंग या बैंड वाले यह सुनिश्चित करना होगा की व एवं वधु दोनों वाले हैं उन्हें सहूलियत के लिए और कार्रवाई से बचने के लिए वर वधु के आयु प्रमाण पत्र भी जांच करनी होगी ।
आमजन से भी उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास कोई ऐसी खबर आती है तो भी
9425047133 - जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास
7000879305- सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास
8596389007 जिला कार्यालय
इसके अलावा डायल 100 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी बाल विवाह की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ।
कलेक्टर ने सामूहिक विवाह आज को से लिखित आश्वासन देने को कहा है कि उनके आयोजन में किसी प्रकार से भी बाल विवाह नहीं किया जाएगा
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