Pablish [3/4, 08:15] Anurag Dixit: pratham today
प्रथम टुडे जबलपुर :- नर्सिंग घोटाले से संबंधित मामलों में सरकारी की एजेन्सियों से फीस लेने के आरोपों में घिरे महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने कहा है कि स्वशासी संस्थानों ने व्यवसायिक फीस देकर वकील की सेवाएं ली हैं, उसे किसी भी सूरत में गलत नहीं ठहराया जा सकता। इस मत
के साथ बेंच ने महाधिवक्ता के खिलाफ जांच कराए जाने के निर्देश दिए जाने की प्रार्थना करने वाली अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले को लेकर एक जनहित याचिका लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 में दायर की गई थी। कंगना रनौत की नजीर का हवालाः अपने फैसले में बेंच ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किए गए निर्माण कार्य के मामले में महाराष्ट्र हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी जिक्र किया
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